शिवपुरी। जेएमएफसी एमडी रजक ने मारपीट के एक मामले में सुनवाई उपरांत तीन आरोपियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2900-2900 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार सरदारसिंह ने थाना पोहरी में 5 नवंबर 2012 को रिर्पोट लिखाई कि आरोपी करन की शादी उसने अपनी लडक़ी ममता से एवं फरियादी के लडक़े धारा की शादी शोभाराम की लडक़ी से की थी।
उसी दिन शाम 5 बजे ग्राम नोहरीकला में आरोपीगण ने फरियादी सरदारसिंह, राजू, धारा, मीरा की लाठी व डंडों से मारपीट की। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिस पर सुनवाई उपरांत आरोपियों को सजा सुनाई गई।
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