छुरा लेकर घूमने वाले को 1 साल की जेल

शिवपुरी। आज प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिट्रेट सुश्री कामिनी प्रजापति ने आरोपी जाकिर अली उर्फ बाबा को धारदार हथियार रखने के जुर्म की सुनवाई करते हुए, एक वर्ष का कठिन कारावास एवं 800 रू के जुर्माने की सजा सुनायी गई। अभियोजन के अनुसार दिनांक 31 मई 2015 को 10.30 बजे पुराना बस स्टेण्ड अंतर्गत थाना कोतवाली शिवपुरी ने आरोपी जाकिर को एक लोहे की धारदार छुरी अपराध कारित करने की नियत से लेकर घूमने की मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया था, जिसमें आरोपी को धारा 25(1बी)बी आयुध अधिनियम अपराध क्रमांक 385/15 से अपराध पंजीबद्व कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती पूनम वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए एक वर्ष का कठिन कारावास एवं 800 रू जुर्माने से दण्डित किया गया। 

लापरवाही से वाहन चलाने के जुर्म में सजा
शिवपुरी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिट्रेट सुश्री कामिनी प्रजापति ने आरोपी सुनील वर्मा ने बोलेरो वाहन क्रमांक एम पी 33 सी 4498 को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के जुर्म की सुनवाई करते हुए, धारा 279 में 2 माह का कठिन कारावास एवं 500 एवं धारा 338 में 3 माह का कठिन कारावास एवं 1000 के जुर्माने की सजा सुनायी गई।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.05.2016 को 5:30 बजे आरोपी सुनील वर्मा ने बोलेरो गाड़ी क्रमांक एमपी33-सी-4498 को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे आहत के हाथ-पैर में चोट आकर फ्रेक्चर कारित हुआ। जिसमें पुलिस कोतवाली शिवपुरी द्वारा धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 404/16 से अपराध कायम कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती पूनम वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध किया है।