नामांतरण,बंटवारा और ऋण पुस्तिका के प्रकरण लंबित पाए जाने राजस्व अधिकारी पर लगेगा अर्थदण्ड: कलेक्टर राठी

शिवपुरी। शासन के निर्देशानुसार जिले में 15 सितम्बर 2017 तक अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं ऋ ण पुस्तिकाओं के प्रदाय किए जाने हेतु जिले में राजस्व शिविरों एवं ग्राम सभाओं का आयोजन कर बी-1 का वाचन किया गया। इस दौरान जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाईन आदि से संबंधित प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही की जाकर समस्त प्राप्त अविवादित प्रकरणों का निराकरण किया गया। 15 सितम्बर की तिथि तक का राजस्व प्रकरण लंबित पाए जाने पर संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। 

कलेक्टर तरूण राठी ने बताया कि जिले में 15 सितम्बर तक आयोजित ग्राम सभाओं एवं राजस्व शिविरों के माध्यम से बी-1 का वाचन कर प्राप्त 15 हजार 298 नामांतरण के आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से समस्त अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके साथ ही संयुक्त खाते में सहमति के आधार पर बंटवारे हेतु कुल 1246 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से समस्त अविवादित प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। बी-1 वाचन के दौरान जिले में अन्य प्रकार के 5 हजार 269 प्राप्त प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही की गई। पूर्व ग्राम सभाओं में भी प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही की गई। 

कलेक्टर श्री राठी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को भेजे गए पत्र में निर्देश दिए है कि 15 सितम्बर 2017 तक प्राप्त आवेदनों से संबंधित कोई भी अविवादित नामांतरण, बंटवारा व ऋण पुस्तिका के प्रकरण लंबित पाए जाने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उसकी जांच कर कार्यालय कलेक्टर शिवपुरी को तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे। 

लंबित प्रकरणों का उचित निराकरण न किए जाने की स्थिति में इन प्रकरणों को लोक के सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा में चूक मानकर संबंधित राजस्व अधिकारी पर आर्थिक दण्ड राशि 500 रूपए आरोपित की जाएगी। आरोपित की गई राशि क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित आवेदक को प्रदाय की जाएगी।