कृषि विकास अधिकारी आरपी पचौरी निलंबित

शिवपुरी।  संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा कृषि विकास अधिकारी विकासखंड शिवपुरी के आरपी पचौरी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन का कारण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में ठीक तरीके से कार्य न करने का कारण बताया गया। निलंबन के दौरान श्री पचौरी का मुख्यालय गुना जिला निर्धारित किया गया है। 

जानकारी के अनुसार संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक/अ-2-3/यूडी संस्था/बी2017 दिनांक 04.08.2017 को पत्र भेजा गया जिसमें कृषि विकास अधिकारी विकासखंड शिवपुरी के आरपी पचौरी पर विकास खंड शिवपुरी में वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निजी विक्रेताओं के कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज परिसर का निरीक्षण न करने, मुद्रा परीक्षण हेतु, मुद्रा नमूनों की जांच, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, सूरज धारा योजना, अन्नपूर्णा योजना, बीज ग्राम योजना, एन.एम.आ.ेओ.पी. योजनाओं में गंभीर अनियमितताा एवं कार्य के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता प्रथम दृष्टया संचालक द्वारा जांच उपरांत पाई गई।

जिस पर संचालक द्वारा आरपी पचौरी को मध्यप्रदेश की सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम धारा 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में भत्ते की पात्रता एवं अंतिम निर्णयानुसार गुण दोष के आधार पर दिया जाएगा। निलंबन की सूचना मध्यप्रदेश शासन के मंत्री और प्रमुख सचिव किसान कल्याण की ओर भी भेजी गई है।