डकैती के आरोपी को दस वर्ष की जेल

शिवपुरी। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खा ने डकैती के एक आरोपी को 10 साल की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम लुकवासा में 29 मार्च 2010 को कैलाशनारायण सिंघल मुनीम गणेश ट्रेडिंग कंपनी जब किसानों का भुगतान कर रहे थे उसी दौरान तीन आरोपियों ने हथियारों की नोंक पर 7 लाख 50 हजार रुपए की घर में घुसकर डकैती कर ली थी और बाइक से फरार हो गए थे। 

कैलाशनारायण सिंघल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी शिंदे ढीमर निवासी सेसई सडक़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई उपरांत आरोपी शिंदे ढीमर को 10 साल की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया है। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।