पांच माह के मासूम की हत्या करने वाली कलयुगी मां को आजीवन कारावास

शिवपुरी। आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक हत्या के मामले में आरोपी मां को मासूम की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त आरोपी मां पर अपने ही 5 माह के मासूम की हत्या का मामला सिरसौद पुलिस ने दर्ज किया था। जिसमें आरोपी की सास ने आरोप लगाया था कि उक्त आरोपी कलयुगी मां ने अपने 5 माह के मासूम की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।  

अभियोजन के अनुसार दिनांक 9 मई 2016 को शाम 5 बजे सिरसौद थाना क्षेत्र के नादिया गांव में दुलारी पत्नि पवन जाटव उम्र 24 वर्ष ने अपने ही 5 माह के मासूम की कुल्हाड़ी से काट दिया था। इस महिला की सास सुआबाई रंगे हाथों हत्या करते हुए देख लिया था। इस मामले की शिकायत मृतक मासूम की दादी ने पुलिस को दी। इस पर सिरसौद पुलिस ने आरोपी कलयुगी मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। 

इस मामले में सुनवाई के दौरान सभी गवाहों की गवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर बी कुमार ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इस मामले में 2 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की शासन की और से पैरवी सहायक लोक अभियोजक दिलीप सिंह जादौन ने की।