60 वर्षीय वृद्धा से रेप के आरोपी को उम्रकैद

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश श्री अरुण कुमार वर्मा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम शिवपुरी ने 60 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोप में आरोपी युवक चंदन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह यादव 26 वर्ष ग्राम पुनावली थाना दिनारा को आजीवन कारावास एवं 10 हजार जुर्माने की सजा से दंडित किया है 

अभियोजन की कहानी के अनुसार घटना दिनांक 19 जुलाई 2016 को फरियादिया दिन में लगभग 11 बजे सहरीयन के चक के पास पहाड़ी मौजा पुनावली में तेंदूपत्ता तोडऩे गई थी जहां उसे आरोपी चंदन सिंह भैंसे चराते हुए मिला जिसने महिला को पकडक़र उसके साथ बलात्कार कर दिया। वहीं मौजूद लोगों के पहुंचने पर आरोपी भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 318/2016 धारा 376 भारतीय दंड विधान एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2) (5) कायम किया गया गया।

विशेष न्यायाधीश श्री अरुण कुमार वर्मा ने संपूर्ण मामले के विचारण उपरांत अपने निर्णय में लिखा कि वर्तमान स्वरूप का घृणित अपराध कार्य किए जाने हेतु आयु की भिन्नता कोई विशेष महत्व नहीं रखती इसलिए अभियुक्त और पीडि़ता की आयु में वर्षों की भिन्नता भी अपने आप में अपराधों को अप्रमाणित असंभव या अस्वाभाविक माने जाने हेतु पर्याप्त प्रतीत नहीं हो रहे। विशेष न्यायाधीश ने निर्णय में उल्लेख किया कि पीडि़ता व उसके पति तो अभियुक्त को घटना के पूर्व से अपने आप को नितांत अपरिचित बता रहे हैं वस्तुत अभियुक्त पक्ष की ओर से ही इस आशय की बचाव कथा रखी गई कि अभियुक्त का जनवेद से भूमि संबंधी विवाद है जो पीडि़ता की छोटी बहन का पति है।

इसी के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा पीडि़ता और उसके पति व उनकी जातियों से अपने आप को पूर्व से ज्ञात होना बताया बचाव कथा प्रस्तुत करके अभियुक्त ने स्वयं ही जातिगत विभेद और फरियादी पक्ष के साथ परिचय के साथ-साथ वैमनस्य का कथित कारण भी रख दिया है। इसका अभियुक्त पक्ष के द्वारा दिए गए सुझावों के अंतर्गत अभियोजन की ओर से यह प्रकरण स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ कथित घटना कारित करने का कारण जाति संबंधी विभेद था इसी कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 8 सी के अंतर्गत अवधारणाओं का जन्म भी अभियुक्त के हितों के विरुद्ध हो जाता है।

जिसे अभियुक्त पक्ष खंडित नहीं कर पाया। संपूर्ण मामले के विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा ने आरोपी चंदन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह यादव 26 वर्ष ग्राम पुनावली थाना दिनारा शिवपुरी को महिला के साथ जबरन बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन करावास की सजा से दण्डित किया। अभियोजन  की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक स्वरूप नारायण भान ने की।