लड्डू में जहर मिलाकर पत्नि की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान देवेन्द्र पाल सिंह गौर ने आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक महिला की हत्या महिला के पति ने ही लड्डू में जहर मिलाकर कर दी थी। जिससे महिला की मौत हो गई थी। अभियोजन के अनुसार दिनांक 26 जून 2006 को मोहनी सागर कॉलोनी क्वाटर क्रमांक 27 के पीछे टपरिया अंतर्गत पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र में मृतिका मंजू श्रीवास्तव के भाई मदन श्रीवास्तव ने फिजीकल चौकी पुलिस को बताया कि 26 और 27 जून की रात्रि को उसकी बहिन मंजू और बहनोई कृष्णगोपाल सो रहे थे। सुबह जब भाई पहुंचा तो उसकी बहिन मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और बहनोई फरार था। जहां पुलिस ने उक्त मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में ले लिया था। 

जब महिला का पीएम कराया गया तो उसमें हत्या का कारण जहर खिलाना पाया गया। साथ ही पुलिस को मौके पर एक थैली में जहरीले लड्डू भी मिले जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया। जब मृतिका के परिजनों से पुलिस ने बयान लिए तो सामने आया कि पति पत्नि में हमेशा विवाद होता रहता था। इस घटना के बाद से ही मृतिका का पति गायब था। 

इस मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय और सत्र न्यायाधीस देवेन्द्र सिंह गौर ने मामले की सुनवाई करते हुए इस हत्याकांड के लिए दोषी मृतिका के पति को पाया गया। जहां दोनो पक्षों की दलील और बयानों के आधार को मानते हुए न्यायालय ने आरोपी पति को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की और से पैरवी अधिवक्ता गगन भार्गव एजीपी ने की।