शिवपुरी। जिला एंव सत्र न्यायाधीश आर. बी. कुमार ने एक किशोरी के साथ अपहरण व बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 2 हजार के अर्थदंड की सजा दी है।
अर्थदंड जमा ने करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी डीपीओ संजीव गुप्ता ने की। अभियोजन के मुताबिक बम्हारी के ग्राम किशनपुरा से गत 24 मार्च 2016 को अमर सिंह उम्र 25 साल पुत्र रामदयाल आदिवासी अपने पड़ोस में रहने वाली एक 16 साल की किशोरी का बहला फुसला कर अपने साथ गुजरात ले गया था।
यहां पर अमर सिंह ने उसके साथ महीनो बलात्कार किया। उसके बाद अमर सिंह किशोरी को लेकर टोंगरा आ गया। जहां पुलिस ने उसे एक सूचना पर से किशोरी को युवक के साथ पकड लिया। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में चालान पेश किया। जहां मंगलवार को सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई गई।
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