डॉक्टरो का BRS अस्वीकृत, अस्पताल न आने पर होगी कार्रर्वाई

शिवपुरी। जिला अस्पताल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले डॉक्टरों के आवेदन राज्य शासन द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और उक्त चार चिकित्सक अस्पताल नहीं आ रहे हैं और ऐसी सूचनायें मिल रहीं है कि वह प्रायवेट क्लीनिकों तथा अपने घर पर सेवायें दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों के विरूद्ध सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त उदगार कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने आज जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए व्यक्त किए। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव के जिला अस्पताल निरीक्षण के दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे, अपर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर, एसडीएम रूपेश उपाध्याय आदि भी थे। 

निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने अस्पताल में बैठक कर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मु य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.व्ही.के.खरे, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ.गोविंद सिंह, आरएमओ डॉ.गुर्जर सहित निर्माण एजेंसियों के अधिकारीगण उपस्थित थे। 

पत्रकारों ने जब कलेक्टर से सवाल किया कि बीआरएस स्वीकृत न होने वाले डॉक्टरों के अस्पताल न आने पर क्या कार्र्यवाही हो सकती है तो कलेक्टर ने कहा कि उनकी पेंशन तथा ग्रुेच्युटी रोकी जा सकती है। कलेक्टर ने स्वीकार किया कि राज्य शासन ने अस्पताल में मेडीकल विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की थी लेकिन वह भी अस्पताल नहीं आ रहे। 

जिससे डायलेसिस सेवा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी  डॉक्टर को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि डायलेसिस सेवा बिना किसी बाधा के सूचारू रूप से चलती रहे।