शिवपुरी। पोहरी के जनपद अध्यक्ष के चुनाव में हुए संघर्ष में विवेक पालीवाल और उनके 3 साथियो पर हत्या के प्रयास और बलबा जैसे गंभीर मामलो में पोहरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में आज हाईकोर्ट ने विवेक पालीवाल और 2 साथियो की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है। इस मामले में अन्य 1 अरोपी को पूर्व ही पुलिस ने गिर तार कर जेल भेज दिया थां
विदित हो कि बीते मार्च 2015 को जनपद पंचायत पोहरी के अध्यक्ष पद के चुनाव हुअ था। जिसमें एक तरफ प्रधु मन वर्मा और विवेक पालीवाल के बीच कडी टक्कर का मुकाबला होना था। इस चुनाब में विवेक पालीवाल का पलड़ा भारी होते देख,प्रधु मन वर्मा के गु्रप ने विवेक पालीवाल के गु्रप पर हमला कर दिया।
अचानक हुए इस हमले में दोनो ओर से फायरिंग,ओर गाडिय़ो की तोडफोड की गई। अचानक हुए इस चुनाव में इस संघर्ष में पुलिस ने दोनाो पक्षो पर हत्या के प्रयास,बलबा जैसी गंभीर धराओ में मामला दर्ज किया था। इस हंगामे के बाद प्रशासन ने चुनाव को रद्द कर दिया था।
चुनाव रद्द होने के बाद विवेक पालीवाल और उनका ग्रुप वहां से चला गया कि अचानक प्रशासन ने चुनाव का ऐलान कर दिया। और इस चुनाव में कांग्रेस के प्रधु मन वर्मा विजयी हुए।
जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हुए इस आपसी संघर्ष मेें विवेक पालीवाल अपल्स जैन,संजीव शर्मा बंटी पर मामला दर्ज हुआ था।
विवेक पालीवाल के वकील वीके शर्मा ने उक्त मामले में तीनो आरोपीयों की अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट एनके गुप्ता ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपीयों को अग्रिम जमानत दे दी। इस मामले में चौथा आरोपी दीनदयाल शर्मा को पुलिस ने पहले ही गिर तार कर जेल भेज दिया था।
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