बेटी को घर में बंद कर बलात्कार करने वाले पिता को 10 साल की जेल

शिवपुरी। जिला सत्र एवं न्यायालय आरबी कुमार ने गुरुवार को दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए बेटी का बलात्कार करने वाले आरोपी पिता को 10 वर्ष का कारावास एवं 4 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव गुप्ता ने की। 

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार फ रियादी शकुंतला आदिवासी पत्नी राजू कोरी निवासी ठाकुरपुरा 11 फरवरी 2015 को अपने घर से मजदूरी करने पुराने बस स्टैंड पर गई थी और बेटी घर पर अकेली थी। तभी आरोपी राजू पुत्र नत्था राम कोरी 36 वर्ष निवासी लाल कोठी के पास संजय कॉलोनी शिवपुरी ने घर पर अकेली बेटी को घर में बंद कर उसका बलात्कार कर दिया। 

आरोपी शकुंतला का दूसरा पति है। घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई पुलिस ने मामले का चालान न्यायालय मे पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए १० वर्ष का कारावास एवं ४ हजार रुपए की जुर्माने से दंडित किया है।