दोस्त की हत्या: तीन आरोपीयों को आजीवन कारावास

शिवपुरी। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने साल 2012 में एक छात्र के अपहरण और हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास सहित अपहरण व साक्ष्य छिपाने के मामले में 7-7 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। साथ ही एक-एक हजार के अर्थदंड से ाी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले मेें मु य आरोपी महेन्द्र धाकड़ को नावालिग होने पर कोर्ट ने राहत दी।

अभियोजन के अनुसार प्रमोद पुत्र रघुवीर धाकड़ आगरा के एक कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था तथा छुट्टियों में शिवपुरी की बैंक कॉलोनी में अपने छोटे भाई पवन धाकड़ के यहां आया था जो प्रेम कुमार जैन के मकान में किराए से रहते थे। 15 जून 2012 को शाम 6:30 बजे प्रमोद अपने भाई पवन से बाजार जाने की बात कहकर निकला और वापस नहीं लौटा जिस पर परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन नहीं मिला तो कोतवाली शिवपुरी में गुमशुदगी दर्ज कराई।

इस मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू की तो पूरे मामले में पता चला कि पंकज धाकड़, उत्तम धाकड़ व प्रकाश धाकड़ ने प्रमोद का अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी तथा लाश पोहरी के ग्राम मुबारिकपुर के तालाब के पास खेत में गाड़ दी थी। 


पुलिस ने आरोपियों  की निशानदेही पर लाश बरामद की व चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को हत्या, अपहरण व साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।