नेशनल लोक अदालत 27 को, लंबित प्रकरणों का होगा निपटारा

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार  जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में प्रत्येक माह विशेष नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत 27 फरवरी को जिला शिवपुरी एवं तहसील स्थित करैरा, पिछोर, कोलारस, पोहरी, खनियांधाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 

जिसमें बैंक प्रकरण धारा 138 एनआई एक्ट एवं रिकवरी सूट आदि (लंबित एवं प्रीलिटिगेशन) प्रकरणों के निराकरण किया जाएगा। जिला मु यालय एवं तहसील न्यायालयों में बैंक प्रकरण धारा 138 एनआई एक्ट एवं रिकवरी सूट आदि प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा खण्डपीठों का गठन पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

गठित खण्डपीठों में जिला मु यालय पर पीठासीन अधिकारी के रूप में विशेष न्यायाधीश शिवपुरी श्रीराम दिनकर एवं सदस्यों के रूप में एडवोकेट संजय सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया एवं एडवोकेट दीवान सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार जैन, तहसील मु यालय करैरा पर पीठासीन अधिकारी के रूप में एडीजे करैरा एसएस परमार, सदस्य के रूप में एडवोकेट अशोक जैन, सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम योगी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो करैरा आरके वर्मा एवं सदस्य के रूप में एडवोकेट पातीराम परिहार और सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ खांन, तहसील मु यालय पिछोर पर पीठासीन अधिकारी के रूप में एडीजे पिछोर व्हीएस पाटीदार, सदस्य के रूप में एडवोकेट अमिल वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता शैलेन्द्र पाराशर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो पिछोर कौशल वर्मा एवं सदस्य के रूप में एडवोकेट राम सिंह लोधी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राजीव चौधरी, तहसील मु यालय कोलारस पर पीठासीन अधिकारी के रूप में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक कोलारस केशवमणि सिंघल एवं सदस्य के रूप में एडवोकेट बाबू लाल जैन, सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम गुप्ता, तहसील मु यालय पोहरी पर पीठासीन अधिकारी के रूप में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक पोहरी मातादीन रजक एवं सदस्य के रूप में एडवोकेट नरेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद धाकड़, तहसील मु यालय खनियांधाना पर पीठासीन अधिकारी के रूप में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो खनियांधाना बलवीर सिंह धाकड़ एवं सदस्य के रूप में एडवोकेट व्ही.एस.चौहान और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जितेन्द्र खरे खण्डपीठ में रखेंगे।

जो पक्षकार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उपस्थित होकर अपने प्रकरणों में आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण कराना एवं बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण में ब्याज राशि में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं वह संबंधित न्यायालयों में संपर्क कर सकते है।