करैरा में न्यायाल के आदेश की अव्हेलना, स्टे के बाद भी हो रहा दुकानों का निर्माण

शिवपुरी/करैरा। करैरा में पुलिस सहायता केन्द्र के सामने मार्केटिंग संस्था के सामने पड़ी शासकीय जमीन में संस्था द्वारा दो दर्जन दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि पूर्व पार्षद दिलीप सिंह यादव उच्च न्यायालय में शासकीय जमीन पर हो रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय से उसे निर्माण रोकने के लिए स्टे मिल चुका है और तहसीलदार यूसी मेहरा ने भी उसी स्टे के तारत य में दुकानों के निर्माण पर स्टे दिया है, लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण धडल्ले से जारी है। स्थानीय विधायक शकुंतला खटीक ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए कलेक्टर से शिकायत की है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्केटिंग संस्था के सामने सर्वे क्रमांक 2126, 2128, 2130, 2136, 2132 की शासकीय जमीन है। इस जमीन पर संस्था द्वारा धडल्ले से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसे रोकने के लिए पूर्व पार्षद दिलीप यादव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और श्री यादव के अनुसार 24 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य रोके जाने के लिए स्टे भी जारी कर दिया है और कलेक्टर को निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया।

 वहीं उन्हें पूरे मामले में जांच कर जमीन का सीमांकन तीन माह में कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया है। मार्केटिंग सोसाईटी के अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी का कहना है कि उक्त जमीन मोर्केटिंग संस्था की है और उसी जमीन पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। उच्च न्यायालय के स्टे के बारे में उन्होंने अनभिज्ञता व्यक्त की है।

एफआईआर की जाएगी कायम: तहसीलदार मेहरा
तहसीलदार यूसी मेहरा ने बताया कि निर्माण कार्य रोकने के लिए मैंने संस्था के जि मेदार लोगों को स्थगन का नोटिस दिया। उच्च न्यायालय ने भी दुकानों के निर्माण पर स्टे दिया है। इसके बाद भी निर्माण हो रहा है। मैं जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दूंगा।