कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं की दुकानें खाली

शिवपुरी। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद दो युवकों पर शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। उक्त दोनों युवकों पर कोर्ट के निर्णय को न मानते हुए उल्टा आदेशिका वाहक और दुकान मालिक की मारपीट कर दी। जिस पर आदेशिका वाहक ने पंचनामा तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।
इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए। जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपी जहूर खां पुत्र ग फार खां, रिजवान पुत्र चांदखां के खिलाफ भादवि की धारा 353 294, 352 का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकान मालिक लक्ष्मण सिंह ने शिवपुरी न्यायालय में पीटीशन दायर की थी। जिसमें अनावेदक जहूर खां और रिजवान खां थे। जिसकी सुनवाई करते हुए चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 मयंक मोदी ने दोनों अनावेदकों को आदेश दिया कि उक्त दोनों दुकानें आवेदक लक्ष्मण सिंह वापिस दी जाएं और उन्हें खाली करने के लिए नर्देशित किया और उक्त आदेश लेकर जिला न्यायालय के  आदेशिका वाहक रामकिशन पुत्र खेतराम सेन 29 अक्टूबर को एबी रोड पर स्थित छर्च वालों के पास उक्त आदेश लेकर पहुंचा और दुकानों को खाली करने के लिए आरोपियों से कहा तो दोनों आरोपियों ने लाठी-डंडों से दुकान मालिक लक्ष्मण सिंह और रामकिशन पर हमला बोल दिया। इसके बाद रामकिशन ने पंचनामा तैयार कर न्यायालय को घटना से अवगत कराया। बाद में न्यायालय ने पूरे प्रकरण की गंभीरता को लेकर पुलिस को निर्देशित किया कि दोनों युवकों पर शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया जाए।