ओपिनियन पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध

शिवपुरी। सभी नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणाम मतदान क्षेत्रों के दोनों चरणों के निर्वाचन के लिए मतदान 28 नवम्बर 2014 को दृष्टिगत रखते हुए प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में 26 नवम्बर को शाम 05 बजे के पश्चात प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जाएंगे।

दोनों चरणों के किसी भी एक्जिट पोल के परिणाम अंतिम चरण (द्वितीय) के निर्वाचन 02 दिसम्बर को शाम 05.30 बजे मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के आधा घण्टे बाद ही प्रकाशित या प्रसारित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन वर्जित किया गया है। ओपिनियन पोल के परिणाम भी निर्वाचन से संबंधित होने के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जा सकते।

एक्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से संपर्क कर तैयार किया जाता है। इसलिए इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित किए गए समय के पश्चात ही प्रकाशित या प्रसारित किए जा सकते हैं। साथ ही एक से अधिक चरणों में निर्वाचन होने पर अंतिम चरण के निर्वाचन के बाद ही एक्जिट पोल के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं।