शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव दुबे ने नगरीय निकाय चुनाव के चलते जिले के समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिक एवं संचालकों को निर्देश दिए है कि नगरीय निकाय चुनाव में मुद्रण के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों एवं नियमों का पूर्ण पालन करें। दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करने पर 6 माह के कारावास की सजा भुगतना होगी। यह निर्देश कलेक्टर ने नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में जिले के समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिक एवं संचालकों की आयोजित बैठक में दिए।
कलेक्टर दुबे ने प्रिटिंग प्रेस मालिकों एवं संचालकों को बताया कि आचरण संहिता का पालन करते हुए सामग्री मुद्रण करने वाले के हस्ताक्षर एवं पहचान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के बिना किसी भी स्थिति में मुद्रण कार्य न किया जाए, बल्कि फोटो परिचय पत्र (वोटरकार्ड) की छायाप्रति लेकर रिकॉर्ड में रखे, जो आवश्यकता पडऩे पर प्रशासन के समक्ष उपलब्ध कराई जा सके।इसके अलावा मप्र स्थानीय निर्वाचन अपराध अधिनियम 2014 के नियम 14क पुस्तिकाओं के बैनर, पोस्टरों के निर्बन्धन के तहत मु य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक के नाम तथा सं या मुद्रित करना आवश्यक होगा तथा एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय या एक प्रति संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में 24 घण्टे के अंदर उपलब्ध करना आवश्यक है।
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