शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष का कारावास व 6 हजार रूपए अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए है। मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के मुताबिक नरवर के ग्राम मगरौनी निवासी एक 30 वर्षीय महिला के साथ उसके घर में घुसकर गुल्ले(37) उर्फ गुलाब नवी पुत्र नवी आजाद ने बीते 14 मई को दुष्कर्म कर दिया था। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। अगले दिन सुबह महिला ने अपने पति के साथ थाने पहुंचकर आरोपी गुल्ले के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश परमार ने साक्ष्य व सबूतो के आधार पर उसे आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 6 हजार रूपए का अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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