नाबालिग का अपहरण कर बालात्कार करने वाले को 10 वर्ष का कारावास

करैरा। अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपी को सजा के साथ-साथ 6 हजार का अर्थदंड भी न्यायालय में जमा करना होगा। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त जेल भुगतनी होंगी। अभियोजन की तरफ से पैरवी शासकीय अभिभाषक धनीराम यादव ने की।

अभियोजन के मुताबिक दिनारा के ग्राम डामरौन में गत 13 अप्रैल को दीपक(20) पुत्र प्रकाश आदिवासी ने गांव में रहने वाली एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण करके ले गया था। इसके बाद आरोपी ने युवती को झांसी सहित सतना में करीब 5 दिन रखा और इस दौरान उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया।

बाद में युवती किसी तरह से मुक्त होकर वापस घर आ गई और उसने इस घटना की शिकायत अपने परिजनो के साथ दिनारा में की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दीपक के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चालान अपर सत्र न्यायालय में पेंश किया।

इस मामले में गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कारावास की सजा व 6 हजार रूपए अर्थदंड के रूप में न्यायालय में जमा करने के आदेश दिए है।