दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले दो आरोपियों को जेल

शिवपुरी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व डीके जैन ने दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले दो आरोपियों को सिविल जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। जेल वारंट की तामीली का अधिकार संबंधित थाना प्रभारी को सौंपा गया है। आरोपी गुरजेंदर सिंह और कल्ला पुत्र चेथू कोली ने तहसीलदार के आदेश के बाद भी जमीन का कब्जा आवेदकों को नहीं सौंपा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक सूबेदार सिंह पुत्र मलखान सिंह की घसारई गांव में सर्वे क्रमांक 36 रकवा 0.750 हेक्टेयर जमीन है। उक्त जमीन पर अनावेदक गुरजेंदर सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र प्रताप सिंह सिक्ख निवासी घसारई ने कब्जा कर लिया है तथा उक्त जमीन पर फसल भी उगा दी है। इस मामले में तहसीलदार ने आवेदक की शिकायत पर भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत आरोपी गुरजेंदर सिंह को आदेश दिया कि वह 7 दिन के अंदर उक्त जमीन से अपना कब्जा हटाकर आवेदक सूबेदार सिंह को सौंप दे। 

तहसीलदार ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी 1 लाख 43 हजार 412 रूपये अर्थदण्ड के रूप में भी जमा करे, लेकिन जब आरोपी गुरजेंदर ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो तहसीलदार ने भू राजस्व संहिता की धारा 250(2) के तहत प्रकरण बनाकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी के न्यायालय में भेज दिया। 

जहां एसडीएम ने आरोपी गुरजेंदर को जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं आवेदक मुन्नी पत्नी पूरन कुशवाह के स्वामित्व की ग्राम छार में जमीन है। जिसका सर्वे नंबर 417 और रकवा नंबर 0.70 हेक्टेयर है। उक्त जमीन पर अनावेदक कल्ला पुत्र चेथू कोली ने कब्जा कर लिया है। इस मामले में तहसीलदार ने आरोपी कल्ला को जमीन खाली कर आवेदक को सौपने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी डीके जैन ने आरोपी को सिविल जेल भेजने के आदेश दे दिए।