शिवपुरी। गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण करना अथवा करवाना कानूनन दंडनीय अपराध है। आपको कही भी गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण संबंधी जानकारी मिले तो कलेक्टर अथवा सक्षम अधिकारी को इसकी जानकारी अवश्य दें।
भू्रण लिंग परीक्षण की सूचनादाता को म.प्र. शासन द्वारा एक लाख रूपये का ईनाम भी दिया जाता है। यह अपील कलेक्टर श्री राजीव दुबे द्वारा समस्त जिलावासियों से की है।
उन्होंने कहा कि कन्या भू्रण हत्या एक सामाजिक बुराई होने के साथ-साथ जन्घय अपराध है इसको जनसहयोग के माध्यम से हतोसाहित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के माध्यम से लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित किया गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला व तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि जिले की आशाकार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से अपेक्षा कि वे अपने ग्राम में सचेत रह कर बालिका भू्रण हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में सहयोग करे। बालिकाओं की घटती सं या और बालिकाओं के संरक्षण के लिये किये जाने वाले प्रयासों को उजागर करने वाले साहित्य का वितरण भी किया जावे तथा ग्रामों में ग्रामसभाऐं करके बालिका रूण हत्या को रोकने तथा उनका सही पालन, पोषण और शिक्षा देकर उन्हें आगे बढऩे का संदेश भी प्रसारित करें।
श्री दुबे ने जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउण्ड सेटर्स के संचालकों से भी अपील की है कि वे पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट के प्रावधानो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाहन करें।
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