नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण की कार्यवाही शुरू

शिवपुरी। स्थानीय निर्वाचन को लेकर म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शिवपुरी जिला स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में अपने प्रथम चरण की कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया है और द्वितीय चरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिसके तहत मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के कार्य की शुरूआत 29 अगस्त से की जाएगी।

स्थानीय निर्वाचन के अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि ईव्हीएम मशीनों का डेमो जनपद पंचायत व नगर पालिका परिषद के हिसाब से किया जा चुका है अब मतदाता सूची अवलोकन हेतु संबंधित नगर पालिका व परिषद भवन एवं तहसील कार्यालय पर उपलब्ध कराई जावेंगी। जिसके आधार पर संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ.52/02/2014 के संबंध में दिनांक 02 जून 2014 को जो निर्देश दिए गए है उसके तहत म.प्र.नगर पालिका निर्वाचन अधिनियम 1994 के नियम 8/2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 4 एवं 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका निर्वाचन 2014 हेतु उन नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियां जिनके पिछले आम चुनाव 2009 में संपन्न हुए थे एवं जो नवगठित है उसके संबंध में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम तय किया गया है। 

तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रथम चरण में 16 जून से मतदाता सूची तैयार करने हेतु चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी जो 19 अगस्त तक चली है। जिसके तहत बैण्डर द्वारा मतदाता सूची का मुद्रण कर निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना था। अब द्वितीय चरण में दावे आपत्तियों के साथ कार्यवाही प्रारंभ होगी जिसमें 15 सित बर 2014 दावे आपत्तियों को लेने की अंतिम तिथि रखी गई है। उसके बाद इनका निराकरण 22 सित बर तक किया जाएगा, 24 सित बर में निराकरण के बाद परिवर्धन, संशोधन, विलोपन एवं डाटा एण्ट्री उपलब्ध कराई जाएगी। 01 अक्टूबर को जांच अधिकारी द्वारा चैक लिस्ट में संशोधन करना होगा और 09 अक्टूबर को यह सूची जिला कार्यालय को प्राप्त की जाएगी और 20 अक्टूबर को इसका अंतिम प्रकाशन होगा। उसके बाद यह राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाऐंगी।

चुनावी हिसाब ना देने पर दो प्रत्याशी पांच साल के लिए प्रतिबंधित
राज्य निर्वाचन आयोग ने नरवर नगर पंचायत के विगत वर्ष संपन्न हुए चुनाव में अपने चुनावी खर्च का लेखा जोखा समय पर उपलब्ध स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को ना देने पर दो प्रत्याशियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें पांच साल के लिए किसी भी तरह की चुनाव प्रक्रिया से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ./6702/631 के तहत डॉ.देवी सिंह कुशवाह एवं मनोज कुमार को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले तहसील कार्यालय से नोटिस जारी हुए जिसके परिपालन में संबंधित प्रत्याशियों ने अपना हिसाब स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया था। 

इसकी जांच करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इन दोनों व्यक्तियों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस वर्ष स्थानीय निर्वाचन के चुाव में वोटिंग ईव्हीएम मशीन से कराए जाने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है उसके संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निर्वाचन अधिकारी श्री प्रजापति ने बताया कि विशेष तौर पर ईव्हीएम मशीन का प्रयोग इस चुनाव में किया जाएगा। 

जिसमें मेमोरी कार्ड के आधार पर संबंधित पोलिंग की जानकारी एकत्रित होगी यह डिटैचमेंट मेमोरी मॉडल ईव्हीएम मशीन 02 और 03 अ यार्थियों को एक साथ वोटिंग कराएगी और अलग-अलग चरणों में होने वाले स्थानीय निर्वाचन के चुनाव में मेमोरी कार्ड के आधार पर मशीनों का उपयोग कई जगह किया जाना सं ाव हो पाएगा।