लड़की से जबरन प्यार जताने वाले को 3 साल की कैद

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजुली पालो ने एक फैसले में घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार कर छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक एमबी श्रीवास्तव ने देहात थाना क्षेत्र के तलैया मोहल्ला में निवासरत एक नाबालिग लड़की गत 7 मार्च 2014 को करीब तीन बजे अपने घर में अपनी बहन के साथ अकेली थी इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला युवक मुबारिक खान उसके घर पर आया और पीने के लिए पानी मांगने लगा लड़की जब पानी लेने के लिए अंदर गईए,तभी मुबारिक भी पीछे चला गया और उसका हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार करने लगा।

पीडि़ता डर कर अपनी बहन के पास भाग गई तो आरोपी किसी को घटना की जानकारी देने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीडि़ता ने पिता के साथ शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण कायम कर विवेचना के बाद कोर्ट में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने पीसीएसओ एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार के अर्थदंड से दंडित कियाए अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 452 आईपीसी में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506बी में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा