उपभोक्ता फोरम ने दिया नया ओवन देने का आदेश

शिवपुरी। श्री कृष्णमोहन गोयल ने अग्रवाल एम्लायसेंस से एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा था। इसकी कीमत 10 हजार रूपये थी। ओवन एक साल की वारंटी शर्त के साथ दिया गया था। लेकिन दो माह बाद ही ओवन खराब हो गया।

जब विक्रेता से इसकी शिकायत की तो उन्होंने 2 हजार रूपयें लेकर ओवन का मेगनाटोन नाम का एक पुर्जा बदल दिया। यह पुर्जा भी छह माह के भीतर खराब हो गया। इसे भी विक्रेता ने दो हजार रूपये लेकर बदल दिया, इसके बाद ओवन ने काम करना ही बंद कर दिया। जब वारंटी की शर्त के मुताबिक ओवन को ठीक करने के लिए कहा गया तो दुकानदार ने ओवन ठीक करने से मना कर दिया।

इस मामले को श्री कृष्णमोहन गोयल उपभोक्ता फोरम अदालत में लेकर पहुंच गए। प्रसिद्ध अधिवक्ता संजीव विलगईया ने इस मामले की पैरवी की। फोरम के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी भार्गव और सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच के बाद पाया कि उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की गई है। लिहाजा अदालत ने चार हजार रूपयें ठीक कराने के और नया ओवन देने अथवा 10 हजार रूपये वापस करने के आदेश दिए है। अदालत ने यह आदेश दो माह के भीतर अमल करने को विक्रेता को कहा है।