मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों का स्वास्थ्य परीक्षण 9 अगस्त को

शिवपुरी। कलेक्टर आरके जैन के निर्देशानुसार नि:शक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1965 के प्रावधानों के तहत जिले के मंदबुद्धि और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों का स्वास्थ्य परीक्षण और प्रमाण-पत्रों के बनाये जाने की व्यवस्था 9 अगस्त को पंचायत सचिव प्रशिक्ष्ण संस्थान, कोठी नं. 26 में आयोजित नि:शक्तजनों की मोबाइल कोर्ट में की जावेगी।
उल्लेखनीय है जिला चिकित्सालय में मनोचिकित्सक की व्यवस्था न होने से मनोरोगियों के चिकित्सा प्रमाण-पत्र बनाये जाने में कठिनाई होती है। इसी कठिनाई के समाधान के लिये जिला कलेक्टर के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है।