लालगढ़ सचिव बलवीर रावत के विरूद्ध कलेक्टर ने लगाई रासुका

शिवपुरी। ग्राम पंचायत लालगढ़ के सचिव बलवीर रावत के विरूद्ध जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत रासुका का अपराधी घोषित किया गया है। बीती 15 अप्रैल को जारी इस आदेश के बाद से बलवीर के विरूद्ध यह कार्यवाही अनवरत रूप से जारी रहेगी।
इस आदेश में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा अपने पत्र क्रं.पु.अ./शिव/रीडर/एनएसए/23/2013 दिनांक 17.11.2013 से प्रतिवेदित किया गया कि बलवीर रावत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम लालगढ़ थाना सिरसौद जिला शिवपुरी का निवासी है इसका उद्देश्य आतंक  फैलाना बन गया है, इसका बुरी संगत में मेलजोल हो जाने पर सन् 2007 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया है घातक हथियारों से लैस होकर मारपीट कर चोट पहुंचाना, हत्या, लूट, मारपीट, गाली-गलौज कर अपराध की दुनिया में कदम रखकर इसने अपराध करना शुरू कर यिा और पीछे मुड़कर नहीं दिखा।

 शुरूआती अपराधों में बलवीर रावत को गिर तार किया जाकर जेल भेजा गया, कुछ अपराधों में वह फरार भी रहा है समय-समय पर इसके विरूद्ध प्रतिबंधित कार्यवाही भी की गई लेकिन इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा बल्कि  उसके और हौंसले बुलंद होते चले गए जिससे लोगों में भय व्याप्त होने लगा इसकी बढ़ते हुई अपराधिक गतिविधियों पर प्र्रतिबंध लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर प्रतिबंधित किया गया लेकिन इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ा और इसकी आतंकपूर्ण गतिविधियों से आम   नागरिक इसके खिलाफ रिपोर्ट कराने में भी कतरो लगे है जिससे आम जनता में भय व्याप्त है। इसलिए लोक व्यवस्था भंग होने की आशंका का खतरा उत्पन्न हो गया है जिस पर बलवीर रावत को रा.सु.अ.1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोध आदेश पारित हेतु पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा अनुशंसा की गई।

यह मामले है दर्ज
आरोपी बलवीर रावत पर विभिन्न थानों में अनेकों मामले पंजीबद्ध है।जिसमें थाना सिरसौद में ही अप.क्रं.381/07 पर धारा 341,294,323,506बी, भादवि, अप.क्रं.03/09 पर धारा 452,323, 294,506बी,34 भादवि, थाना कोतवाली में अप.क्रं.212/09 पर धारा 420,467,468 भादवि, थाना सिरसौद में अप.क्रंं.75/09 पर धारा 341,294,323,506बी,34 भादवि, थाना सिरसौद में अप.क्रं.129/09 पर धारा 341,294,323,506बी,34 भादवि, थाना कोतवाली में अप.क्रं.348/12 पर धारा 379,511,294,506बी भादवि, थाना कोतवाली में ही अप.क्रं.376/12 पर धारा 399,400,402 भादवि 25/27 आ र्स एक्ट 11/13 एमपीडीपी के एक्ट, इसी प्रकार अन्य थाना कोतवाली व सिरसौद में और भी कई धाराओं में मामले पंजीबद्ध है।

कलेक्टर ने दिया रासुका का आदेश
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की ओर से बलवीर रावत पुत्र कैलाश रावत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम लालगढ़ थाना सिरसौद के विरूद्ध की गई रिपोट्र एवं अभियोजन साक्षयों के कथनों के आधार पर कलेक्टर ने यह माना कि आरोपी बलवीर रावत क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल है अत: उसे लोक व्यवस्था एवं जन सुरक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से रोकने के अभिप्राय से मैं आर.के.जैन जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के अधीन म.प्र. राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत बलवीर रावत पुत्र कैलाश रावत को निरूद्ध करना आवश्यक समझता हॅंू और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(2) के तहत एतद द्वारा आदेश् देता हॅंू कि अनावेदक बलवीर रावत को पुलिस द्वारा तत्काल निरूद्ध किया जावे और उसे गिर तारी दिनांक से एक वर्ष तक के लिए जिला जेल शिवपुरी में रखा जावे।

इधर प्रभार का दिया आदेश
एक ओर तो लालगढ़ के सचिव बलवीर रावत पर कलेक्टर रासुका के तहत कार्यवाही करते है तो वहीं दूसरी ओर कार्यालय जनपद पंचायत शिवपुरी के आदेश क्रं./पंचा/2014/507 दिनांक 03.3.2014 के आधार पर पंचायत सचिव धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ग्राम पंचायत लालगढ़ को आदेशत किया गया ह कि वह माननीय न्यायालय राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र.शासन भोपाल के आदेश दिनांक 09.4.2013 के अनुसार बलवीर सिंह रावत को ग्राम पंचायत लालगढ़ पदस्थ किया गया है अत: माननीय न्यायालयीन आदेश के पालन में ग्राम पंचायत लालगढ़ का प्रभार बलवीर सिंह रावत को सौंपा जाता है। इस आदेश के बाद से लेकर आज तक किसी अन्य सचिव पर सचिवीय प्रभार नहीं है ऐसे में ग्रामीणाजन स्वयं अचरज में है कि एक आरोपी जिस पर रासुका का अपराध पंजीबद्ध किया गया वही ग्राम पंचायत लालगढ़ का सचिवीय पदभार संभाल रहा है।