मतगणना कर्मियों को प्रात: 7 बजे आवंटित होंगी टेबलें

शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत शिवपुरी जिले की पांच विधानसभाओं में मतों की गणना 16 मई को प्रात: 8 बजे से शिवपुरी पब्लिक स्कूल में प्रारंभ की जावेगी। मतगणना के शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है।

मतगणना कार्य में संलग्न मतगणनाकर्मियों को प्रात: 7 बजे ही यह मालूम होगा कि उनको किस विधानसभा क्षेत्र में और किस टेविल पर मतगणना का कार्य संपादित करना है। यह व्यवस्था आयोग द्वारा मतगणना की गोपनियता बनाये रखने और संभावित किसी भी प्रकार के भेदभाव की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगाने के उद्देश्य से की गई है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया के तहत प्रात: 7 बजे एसपीएस स्कूल में ई.व्ही.एम. मशीनों के स्ट्रांग रूम प्रत्याशियों व भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक श्री पुनीत कुमार के समक्ष खोला जावेगा। इससे पूर्व प्रात: 6 बजे जिला कोषालय में रखे गए डाकमत पत्रों को कोषालय से पुलिस अभिरक्षा में मतगणना स्थल शिवपुरी पब्लिक स्कूल लाया जावेगा। इसकी सूचना भी प्रत्याशियों और उसके अभिकर्ताओं को प्रदान कर दी गई है। डाकमत पत्रों की मतगणना का कार्य प्रात: 8 बजे से कक्ष क्रमांक 2 में रिटर्निंग अधिकारी व प्रत्याशियों के समक्ष प्रारंभ होगा। इसके 30 मिनिट पश्चात अर्थात   8.30 बजे से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से 70 टेविलों पर मतगणना एक साथ प्रारंभ होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो-दो सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्त की गई है।

किस रूम में किसकी गणना
विधानसभा क्षेत्र करैरा व विधानसभा क्षेत्र पोहरी के मतों की गणना भू-तल पर तथा विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी, कोलारस व पिछोर के मतों की गणना प्रथम तल पर की जावेगी। शिवपुरी व कोलारस विधानसभा क्षेत्र के मतगणना क्रमांक रूम नं 25 व 29 में की जावेगी, इन हॉल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए एक ही स्थान पर 14 टेविल लगाई गई है जबकि विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा के मतों की गणना भू-तल पर स्थित रूम नंबर 17 व 12 में, विधानसभा क्षेत्र 26 पिछोर के मतों की गणना रूम क्रमांक 30 और 35 में, विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी की गणना भू-तल पर कक्ष क्रमांक 6 और 8 में की जावेगी।

यह चीजें ले जाना होगा प्रतिबंधित
मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रोनिक आइटम, मोबाइल, कैलक्यूलेटर, पान, बीड़ी, सिगरेट, पानी की बोतल व सभी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। मतगणना स्थल पर प्रवेश केवल अधिकृत प्रवेश पत्र के माध्यम से ही हो सकेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को प्रवेश मिलने के बाद बाहर आने पर पुन: प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

मीडिया के लिए पृथक से व्यवस्था
मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के लिए पृथक से मीडिया रूम बनाया गया है। जिसके लिए प्रवेश, प्रवेश द्वार क्रमांक 4 से दिया जावेगा। मीडिया प्रतिनिधि अपने साथ मोबाइल या कैमरा केवल मीडिया रूम तक ही ले जा सकेगें, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना कक्ष व मतगणना प्रक्रिया की फोटोग्राफी कार्य भी मनाही की गई है।

पार्किंग व्यवस्था
जिला प्रशासन द्वारा मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ता तथा शासकीय मतगणनाकर्मी व अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो पहिया व चार पहिया वाहनों की पृथक-पृथक व्यवस्था की गई है।

नि:शुल्क टेलिफोन व्यवस्था
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा मतगणना केन्द्र के बाहर एक टेलिफोन की व्यवस्था भी की गई है। जिसका मतगणना अभिकर्ता उपयोग कर सकते है।

मदिरा की ब्रिकी प्रतिबंधित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 16 मई को मतगणना दिवस को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकाने सांय काल 6 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए गए है।