पाइपलाइन बिछाने वाले पार्षद पति के खिलाफ एफआईआर के आदेश

शिवपुरी। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन कर निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना पाईप लाईन बिछाने का कार्य कराने वाले पार्षद पति के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरके जैन ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी को दिए है।

कलेक्टर आर.के.जैन ने कहा कि जिले में लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। जिसके तहत मतदाताओं को प्रभावित करने वाले नवीन निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने पर रोक लगा दी गई थी। इसी कड़ी में शिवपुरी नगर के लालमाटी आजादनगर क्षेत्र में पार्षद पति सुधीर आर्य द्वारा पाईप लाईन बिछाने हेतु खुदाई का कार्य कराया जा रहा था। जिसकी शिकायत प्राप्त हाने पर उनके द्वारा जांच कराई गई जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि लालमाटी आजाद नगर क्षेत्र में 75 मी. लम्बाई में नाली की खुदाई की गई। जिसमें पाईप लाईन बिछाकर जनता को पानी की सप्लाई किए जाने की योजना है।

जांच में हुआ स्पष्ट

जांच में यह बात भी स्पष्ट हुई कि पार्षद पति सुधीर आर्य द्वारा मोहल्लेबासियों से पैसा एकत्रित कर वार्ड की विभिन्न गलियों में लगभग 800 मी. में खुदाई की गई जिसकी नगर पालिका शिवपुरी से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। उक्त कार्य को मतदाताओं को प्रभावित करने वाला मानते हुए आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना गया है। कलेक्टर द्वारा मु य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए है कि खुदाई को भरवाने और पाईप लाईन सेे दिए गए कनेक्शनों को विच्छेद करने तथा सुधीर आर्य के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने निर्देश दिए है।