निर्वाचन कार्य में संलग्न मतदान कर्मियों के बीच बटेंगे 70 लाख रुपए

शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले में स्थित सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त मतदान दल, सैक्टर आफि सर, पुलिस अफ सर सहित मतदान प्रक्रिया में संलग्न सभी शासकीय कर्मियों को 70 लाख से अधिक राशि मानदेय के रूप में वितरित की जावेगी।

कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफिसर आर.के.जैन ने बताया कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नवीन निर्धारित दरों से मानदेय का वितरण किया जावेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुल 70 लाख 53 हजार 500 रूपयें की जरूरत है यह राशि आयोग से प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना के कार्य में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए मानदेय की दरें नए सिरे से निर्धारित की हैं। 

जिनके तहत अब मतदान कर्मियों को मानदेय बढ़कर मिलेगा। गणना पर्यवेक्षक को अब 350 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जबकि मतदान अधिकारी और गणना सहायक को 250 रूपए प्रतिदिन के मान से मानदेय प्रदान किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन के दौरान पीठासीन अधिकारी और गणना पर्यवेक्षक को 300 रूपए तथा मतदान अधिकारियों, गणना सहायक को 220 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया गया था।

निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना कार्य में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 150 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में इन्हें 125 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया गया था। मतदान और मतगणना में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय की दरें पूरे दिन के लिए या दिन के हिस्से के लिए निर्धारित की गई हैं।

निर्वाचन आयोग ने मानदेय के साथ ही मतदान और मतगणना कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को डिब्बाबंद भोजन एवं जलपान के लिए 150 रूपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से राशि तय की है। यदि किसी कारण से मतदान या मतगणना में लगे कर्मचारियों को डिब्बाबंद भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तो यह राशि नकद प्रदान की जायेगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान और मतगणना कार्य में नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाने वाली मानदेय की ये दरें न्यूनतम हैं। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इससे अधिक दर पर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है तो वहां उसी दर पर मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानदेय और डिब्बाबंद भोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली यह राशि उन सुरक्षा कर्मियों के लिए समान रूप से लागू होगी जो वास्तव में मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्र पर तैनात किए जायेंगे। इसी के साथ मतदान और मतगणना के दिन सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों, मोबाइल पार्टी, होमगार्ड, फारेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल के सदस्यों, एनसीसी कैडेट्स, भूतपूर्व सैनिक और केंद्रीय रिजर्व दल के सदस्यों को भी डिब्बाबंद भोजन या नगद राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल अधिकारियों को एकमुश्त डेढ़ हजार रूपए

निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य के लिए नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल अधिकारियों के लिए एकमुश्त 1500 रूपए मानदेय के रूप में निर्धारित किए हैं। इसी तरह वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्र्यूइंग टीम, एकांउटिंग टीम, मानीटरिंग कंट्रोल रूम और काल सेंटर में तैनात स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी, लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीम तथा एक्सपेंडीचर मानीटरिंग टीम के सदस्यों के लिए भी मानदेय की दरें निर्धारित की हैं। इन टीमों या कमेटी में शामिल द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 1200 रूपए और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों को एक हजार रूपए एकमुश्त मानदेय के रूप में दिए जायेंगे। जबकि इनकम टेक्स इंस्पेक्टर को 1200 रूपए की राशि मानदेय के रूप में एकमुश्त प्रदान की जायेगी।