आधा दर्जन हत्यारों को आजीवन कारावास

शिवपुरी। प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश रमेश श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में जमीनी विवाद के चलते पीट पीट कर एक वृद्धा की हत्या करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी अभिभाषक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की।

अभियोजन के अनुसार 22 मार्च 2013 को फरियादी सुघर सिंह ने सिरसौद थाने आकर दोपहर करीब 12 बजे शिकायत दर्ज कराई कि कमरलाल यादव ने उसकी जानकारी में लाए बिना उसकी जमीन किसी और के नाम कर दी है। मामले की शिकायत उसने कमरलाल से की तो उसी दिन सुबह 10 बजे आरोपीगण धर्मेन्द्र सिंह पुत्र कमरलाल यादव उम्र 28 वर्ष, सिद्धार पुत्र नारायण सिंह यादव उम्र 48 वर्ष, कमरलाल पुत्र स्वर्गीय मरदना यादव उम्र 63 वर्ष, वीरन उर्फ वीरेन्द्र पुत्र नारायण यादव उम्र 38 वर्ष, मुलायम सिंह पुत्र कमरलाल यादव उम्र 22 वर्ष, दशरथ सिंह पुत्र कमरलाल यादव उम्र 37 वर्ष निवासीगण बेंहट थाना सिरसौद ने उसे गालियां देना शुरू कर दीं। 

जब उसने गालियां देने से मना किया तो आरोपियों ने उसकी मारपीट की यह देख उसकी मां मुनियाबाई उसे बचाने आ गई, जिस पर आरोपियों ने उसकी भी मारपीट कर दी और आरोपीगण वहां से भाग गए। सुघर ने जब मुनिया बाई को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने उक्त सूचना पर आरोपियों के खिलाफ धारा 148,149,149,294, 323,302 आईपीसी के तहत आपराधिक प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत सुनवाई हेतु न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपियों को धारा 147 आईपीसी में छह माह की सजा और पांच सौ रूपये के अर्थदंड, धारा 302 आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ने देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।