गधाई गैंगरेप के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

शिवपुरी। करैरा अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमान ने शनिवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में दो बहनों से गैंगरेप करने वाले चार आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक धनीराम यादव ने की।

अभियोजन के अनुसार १९ मार्च २०१३ की रात ग्राम गधाई में फार्म हाउस पर रहने वाले एक परिवार के यहां महिपाल, कुलदीप, जितेन्द्र, राजेश पहुंचे और परिवार के सभी सदस्यों की मारपीट कर पुरूषों को एक कमरे में बंधक बना दिया। आरोपियों ने उक्त परिवार की दो युवतियों को एक कमरे में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप की शिकार एक युवती नाबालिग थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत सुनवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपियों को आजीवन कारावास एवं १२-१२ हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ने देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

लोडेड कट्टे के साथ युवक दबोचा

शिवपुरी। करैरा अनुविभाग की अमोला थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम सिरसौद चौराहे से एक युवक को लोडेड कट्टे के साथ दबोचा है। थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की शाम 7 बजे सिरसौद चौराहे पर एक युवक संदिग्ध हालत में दिखा। पकड़कर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और 1 जिंदा राउंड बरामद किया गया है। थाने में युवक महेश (२१) पुत्र इमरत लोधी निवासी ग्राम सिरसौद के खिलाफ आम्र्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।

सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र घायल

शिवपुरी। शहर की सीमा से गुजरे हाइवे पर शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र बुरी तरह घायल हो गए। बेहोशी की अवस्था में 108 एंबुलेंस की सहायता से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार शिवपुरी अनुविभाग के ग्राम देवरी निवासी मस्तराम (20) अपने पिता जगदीश रावत के साथ बाइक पर बैठक शिवपुरी की ओर रहे थे तभी हाइवे पर एक सड़क दुर्घटना में दोनों बुरी तरह घायल हो गया। सूचना मिलने पर दोनों को 108 एंबुलेंस की सहायता जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला विवेचना में ले लिया है।