सरकारी सर्किट हाउस में नहीं रुक पाएंगे नेतागण

शिवपुरी। गुना संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार हेतु हेलिकाप्टर व वायुयान उतारने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर दी जा सकेगी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को शासकीय रेस्ट हाउस एवं सर्किट हाउस में रूकने की अनुमति नहीं होगी।

यह निर्देश गुना संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर व कलेक्टर  आरके जैन ने आज संसदीय क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग आफिसर की बैठक के दौरान दिए। बैठक में एडीएम शिवपुरी दिनेश जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीके श्रीवास्तव सहित सभी एसडीएम व नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी आरके जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 4 गुना के लिए कलेक्टर शिवपुरी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामांकित किया गया है। गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शिवपुरी जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी, कोलारस व पिछोर, गुना जिले के दो विधानसभा क्षेत्र गुना, बमौरी, अशोकनगर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर, मुंगावली व चंदेरी के एसडीएम को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अशोकनगर और गुना के कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था के साथ-साथ अन्य निर्वाचन तैयारियां का निर्देशन करेगें। उन्होंने कहा कि मतदान दलों का गठन, प्रशिक्षण, सामग्री का वितरण व सामग्री की वापसी की कार्यवाही जिला स्तर पर बनाई गयी व्यवस्थाओं के अनुसार कराई जायें। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के रेण्डमाईजेशन की कार्यवाही भी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा अपने जिले में ही संपादित की जावेगी।