हत्यारन पत्नी सहित दो को आजीवन कारावास

शिवपुरी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश चंद्र शुक्ल ने गुरूवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में पति की हत्यारन पत्नी सहित दो को सश्रम आजीवन कारावास से दंडित किया है, जबकि मृतक के साढू को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अ िायोजक बीडी राठौर ने की।

अभियोजन के अनुसार 5 अगस्त 2012 की रात एक बजे फरियादी नेहनेराम कुशवाह की बहू आरोपी भूरी ने उसे जगाकर बताया कि वह अपने पति देवू उर्फ देवेन्द्र कुशवाह दुकान में सो रही थी, तभी उसके पैर पर किसी व्यक्ति का पैर पड़ा तो उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि एक आदमी दुकान से बाहर भागा जिसके हाथ में बका था साथ ही बाहर तीन और आदमी भी खड़े थे। जब भूरी ने अपने पति देबू को देखा था तो उनके मुंह व गर्दन में चोट के निशान थे, वह बोल नहीं रहा था, जिस पर फरियादी ने देखा तो देबू की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 

पुलिस ने उक्त सूचना के आधार पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत मृतक की पत्नी भूरी बाई निवासी पोहरी रोड़ शिवपुरी,  साढू बनवारी पुत्र ईश्वर लाल कुशवाह उम्र 37 वर्ष निवासी वीरमखेड़ी कोलारस, व बनवारी के मित्र जगदीश पुत्र सियाराम कुशवाह उम्र 30 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला कोलारस के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सुनवाई हेतु न्यायालय में पेश किया। 

प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी भूरी बाई व जगदीश कुशवाह को धारा 120 बी के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच पांच हजार रूपये के अर्थदंड से व धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड ने देने पर तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने आरोपी बनवारी कुशवाह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।