SDM के आदेश की अव्हेलना पर तीन सूअर पालकों के खिलाफ मामला दर्ज

शिवपुरी। स्थानीय विधायक और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की फटकार के बाद नगरपालिका ने एसडीएम आदेश के उल्लंघन के आरोप में सूअर पालकों के विरूद्ध पुलिस में मामले दर्ज कराना शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों कोतवाली में 6 सूअरपालकों के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। वहीं कल देहात थाने में 3 सूअर पालकों पर इसी धारा के तहत कायमी की गई है।

जिसमें दो नगरपालिका कर्मचारी भी हैं। जिन सूअरपालकों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज हुआ है उनके नाम हैं सूअरपालक शक्ति पुत्र ईश्वर स्वीपर निवासी हरिजन बस्ती पुरानी शिवपुरी और गिरवर पुत्र सावलिया स्वीपर व उसका भाई दयालाल पुत्र सावलिया स्वीपर निवासी लुधावली शामिल हैं। इसके पूर्व कोतवाली पुलिस ने किशन पुत्र चिंटू, बलवंत पुत्र सरनाम, बच्ची पुत्र उमराव, बब्बल पुत्र कल्ला, घनश्याम पुत्र कल्ला, सुरेश पुत्र इतबारी के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए थे, लेकिन अभी तक किसी भी सूअरपालक की गिरफ्तारी नहीं हुई।

विदित हो कि शिवपुरी शहर के लिए अभिशाप बन चुके सूअरों ने शहर में आतंक के साथ-साथ गंदगी फैला रखी है। सूअरों के कारण संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंकाएं बनी हुई हैं। इन्हीं सब समस्याओं को स्थानीय विधायक और प्रदेश की उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव जीतने के बाद इस समस्या के निदान के प्रयास शुरू किए हैं।

इसके लिए नगरपालिका प्रशासन को आदेश दिया, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने  गेंद एसडीएम न्यायालय के पाले में फेंक दी। जिस पर एसडीएम न्यायालय ने 6 फरवरी को नगरपालिका को आदेशित किया गया कि वह सूअरों को जिले की सीमा से बाहर करें और इस कृत्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले तथा सूअरों पर मालिकाना हक जताने वाले सूअर पालकों के खिलाफ धारा 188 के तहत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।