शिवपुरी। जिला एंव सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले युवक को तीन वर्ष का कारावास एंव अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।
अभियोजन के अनुसार 14 फरवरी 2013 को पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम डंागबर्बे मे एक 14 बर्षीय किशोरी अपने पिता के लिए बीड़ी बण्ड़ल लेकर लौट रही थी,तभी रास्ते में बद्री आदिवासी के मकान के पास आरोपी विनोद पुत्र कमरलाल आदिवासी ने उसके साथ छेड़छाड कर दी। पीडि़ता ने उसकी हरकतो का विरोध करते हुए चीख पुकार कर दी ओर उक्त युवक को अपने दांतो से भी काट लिया।
पीडि़ता की चीख पुकार सुन कर उसके माता पिता भी वंहा आ गए। लोगो को एकत्रित होता देख आरोपी युवक वंहा से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पीडि़ता किशोरी के कथनो पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया।
माननीय न्यायाधीध ने प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एंव साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपी विनोद को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एंव पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
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