यशोधरा के चुनाव का मामला जबलपुर से ग्वालियर हाईकोर्ट ट्रांसफर

शिवपुरी-शिवपुरी विधायक और मप्र सरकार में कैबीनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर शहर के एड.पीयूष शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी।

इस पिटीशन को अब जबलपुर हाईकोर्ट से स्थानांतरित करते हुए लोकल कोर्ट यानि ग्वालियर हाईकोर्ट में परिवर्तित किया गया है और इस मामले की सुनवाई अब ग्वालियर हाईकोर्ट में होगी। यह जानकारी एड.पीयूष शर्मा द्वारा दी गई जहां उनकी पिटीशन ई.पी.14/2014, जो 21 जनवरी 2014 को  दायर की गई थी जिसे अब जबलपुर हाईकोर्ट ने गत दिवस 29 जनवरी को ग्वालियर हाईकोर्ट में परिवर्तित किया है। 

यहां बताना होगा कि शिवपुरी की विधायक बन मप्र सरकार में शिवराज मंत्रीमण्डल में कैबीनेट मंत्री बनी यशोधरा राजे सिंधिया के विरूद्ध चुनावी समय में आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर शहर के एड.पीयूष शर्मा ने एक याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की है। एड.पीयूष की मांग है कि यशोधरा राजे सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी रहते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है जिसके चलते उनका नामांकन पत्र निरस्त किया जावे व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए प्रकरण पंजीकृत किया जाकर युक्तियुक्त आदेश पारित किए जाने की मांग की है। इस संबंध में आचार संहिता से जुड़े कई प्रमाणित दस्तावेजों से जडि़त एक फाईल भी उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।