सिंधिया का चुनाव शून्य घोषित करने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर

शिवपुरी। शिवपुरी की विधायक बन मप्र सरकार में शिवराज मंत्रीमण्डल में कैबीनेट मंत्री बनी यशोधरा राजे सिंधिया के विरूद्ध चुनावी समय में आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर शहर के एड.पीयूष शर्मा ने एक याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की है।

एड.पीयूष की मांग है कि यशोधरा राजे सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी रहते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है जिसके चलते उनका नामांकन पत्र निरस्त किया जावे व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए प्रकरण पंजीकृत किया जाकर युक्तियुक्त आदेश पारित किए जाने की मांग की है। इस संबंध में आचार संहिता से जुड़े कई प्रमाणित दस्तावेजों से जडि़त एक फाईल भी उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

एड.पीयूष शर्मा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बल्लभ भवन भोपाल व जिला निर्वाचन अधिकारी को कागजी दस्तावेजों के माध्यम से शिकायत की है जिसमें बताया गया है कि मप्र विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के रूप में यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा क्षेत्र 25 में जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार-प्रसार एवं उसमें हुए व्ययों को चुनाव आयोग से छुपाने का प्रयास किया है।

एड.पीयूष के अनुसार भाजपा प्रत्याशी यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए शहर के बीचों बीच हृदय स्थल पर मु य मार्ग एबी रोड़ पर अपना कार्यालय एवं प्रायवेट बिल्डिंग में स्थापित किया जिसके सामने प्रत्याशी के द्वारा 20 बाई 20 अर्थात 600 वर्गफीट शासकीय भूमि जो कि एबी रोड़ की भूमि होकर फुटपाथ के रूप में उपयोग होती है पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर पाण्डाल लगाकर स्थापित किया गया जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हुई साथ ही बिल्डिंग की सीमा से हिन्दू धर्मस्थल प्राचीन हनुमान मंदिर का प्रांगण लगा होने से धर्मावलंबियों को भी अत्याधिक असुविधा का सामना करना पड़ा।

यहां आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन हुआ जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के द्वारा आदेश क्रमांक/आर.डी.एम./वि.स.नि./2013/4/2476 शिवपुरी दिनांक 8.10.2013 द्वारा स्पष्ट निर्देश एवं आदेश पारित होने के बाबजूद भी भाजपा प्रत्याशी द्वारा जानबूझकर इस आदेश की अव्हेलना की जिसमें साफ लि ाा था कि सार्वजनिक/निजी संपत्ति पर बिना अतिक्रमण किये एवं धार्मिक स्थानों के प्रांगण/सीमाओं से लगे हुए किसी भी स्थान पर चुनाव कार्यालय स्थापित किया जाना निषेधित था बाबजूद इसके यहां मंदिर से सटाकर भाजपा कार्यालय खोला गया।

यहां भाजपा प्रत्याशी ने बाहुबल,धन,वैभव आदि के बल से यह कार्यालय संचालित किया जो कि 25.11.2013 तक ही नहीं बल्कि इसके उपरांत भी 2 दिवस तक बदस्तूर जारी रहा। एड.पीयूष ने आगे बताया कि वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी यशोधरा राजे ने अपने सुपुत्र अक्षय भंसाली को स्वयं का चुनाव-प्रचार करने हेतु अमेरिका से शिवपुरी बुलाया जिसमें आने-जाने में एयरफेयर, वीजा चार्जेज एवं अन्य फ्रंटियर फोरर्मेलिटीज के व्यय भी प्रत्याशी  के द्वारा चुनाव आयेाग से छिपाते हुए और मॉं के चुनावी अभियान में जीत हेतु अथक परिश्रम एवं प्रयास किये गये एवं राजनैतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं को प्रोजेक्ट किया एवं विभिन्न समाचार पत्रों, इंटरनेट सोशल मीडिया फेसबुक, एक सामाजिक संस्था रोटरी क्लब शिवपुरी एवं मैस्कॉट के तत्वाधान में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसके विशिष्ट अतिथि बनकर मु त दवाऐं वितरित की हितग्राहियों से चुनाव में विजयी बनाने हेतु आशीर्वाद प्राप्त किया एवं स्वयं को समाजसेवी के रूप में प्रचारित कर तथा मिथ्या एवं भ्रामक जानकारियां देकर जन-मानस को गुमराह किया जिसकी शिकायत 18.11.2013 को की गई। इन सभी बिन्दुओं को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर में शिकायत कर शिवपुरी का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की है।