कलेक्टर ने दिए फ्लाइंग स्कॉट को मजिस्ट्रीयल पावर

शिवपुरी-कलेक्टर आर.के.जैन ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए गठित फ्लाइंग स्कॉट दल अपना दायित्व का निर्वाहन कड़ाई से करें, दल को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पावर तथा पीली वत्ती लगाने का अधिकार आयोग द्वारा दिया गया है जिसका प्रभावी उपयोग किया जावे।
उन्होंने यह निर्देश आज फ्लाइंग स्कॉट दलों के प्रशिक्षण सत्र में दिए। बैठक में एडीएम दिनेश जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पी.के.श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री जैन कहा कि  विधानसभा निर्वाचन को निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने की दृष्टि से तथा निर्वाचन में बाहूबल, धनबल को रोकने के लिए तथा किसी भी प्रकार के प्रलोबन तथा शराब आदि मादक दव्यों के वितरण को रोकने के लिए एफ एसटी, एसएसटी और व्हीएसएसटी दलों का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि एफ.एस.टी. टीम के द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी का कम्प्यूटर में पृथक फोल्डर खोला जायें, फ ोल्डर के दो भाग होगें, एक भाग में आचरण संहिता उल्लंघन संबंधी जानकारी दर्ज होगी  तो दूसरे फोल्डर में निर्वाचन व्यय संबंधी जानकारी संकलित की जावेगी। इसके अलावा एक सेडो रजिस्टर भी बनाया जावेगा जिसमें प्रतिदिन की जानकारी तारीख सहित अंकित की जावेगी। व्हीएसएसटी टीम रिकार्डिंग करते समय रिकार्डिंग का स्थान, समय, किसकी सभा हो रही है तथा पंडाल के आकार, कुर्सियों की संख्या आदि रिकार्ड करायेगें।

एफएसटी का दायित्व है कि वह आदर्श आचरण संहिता का सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पालन कराना सुनिश्चित करें। कोई प्रत्याशी शासकीय-वाहनों, सरकारी भवनों, शा.पानी की टंकियों, बिजली के खंबों आदि पर किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकेगा। अशासकीय भवनों पर भवन मालिक की अनुमति अथवा सहमति के बिना प्रचार, दीवार लेखन, पोस्टर चिपकाना वर्जित होगा। आपत्तिजनक प्रचार सामग्री, पचास हजार रूपये से अधिक नगद राशि का प्रचार कार्य के लिये लाना अथवा लेजाना आदि प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री जैन कहा कि प्रचार के समय और चुनाव के दिवस जिले में आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण पालन हो, इसका दायित्व एफएसटी और एसएसटी समूहों का है तथा मतदान के दिन जिले की सभी सीमाऐं सील कर दी जावेगी। प्रत्याशियों के ऐसे प्रचारक जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन्हें 48 घंटे पहले जिले को छोडऩा होगा।

रखें धनबल और प्रलोभनों पर नजर

बैठक में कलेक्टर आर.के.जैन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के लिए व्यय की सीमा 16 लाख रूपयें रखी है तथा किसी भी प्रकार के बाहुवल, धनवल तथा किसी प्रलोभन, शराब जैसे मादक दव्यों के वितरण, मतदाताओं को डराने जैसे अपराधों को रोकने के लिए कठोरता से कदम उठाने के निर्देश दिए है। प्रत्याशी के द्वारा कोई भी खर्च ऐसा न हो जो प्रस्तुत चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया गया हो। निर्धारित व्यय से अधिक व्यय को रोकने के लिए उडऩदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया गया है। 

प्रत्येक दल के मुख्य अधिकारी को मजिस्ट्रेट के पावर दिए गए है। दल के साथ सेन्ट्रल पुलिस फोर्स अथवा एसएफ के सैनिक रहेगें, लोकल पुलिस को बैरियरों पर नहीं रखा जावेगा। ये दल जिले में प्रवेश करने वाली और जिले में घूमने वाली किसी भी संदिग्ध गाड़ी को चेक कर सकेगें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन के समय एमब्यूलेंस और विशिष्ठ व्यक्तियों के वाहन हवाई जहाज तथा हैलिकॉप्टर तक को एसएसटी चैक कर सकेगी।