प्रशासन ने फिर दोहराया: शिकारी आता है, जाल फैलाता है...

शिवपुरी। वो 'रटंत तौते' की कहानी तो आपको याद ही होगी, जिसमें तोता साधू का सिखाया पाठ दोहराता है, 'शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, शिकारी के जाल में नहीं फंसना चाहिए'। शिवपुरी में भी इन दिनों आचार संहिता के मामले में प्रशासन ऐसा ही करता दिख रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर की ओर से आज फिर चेतावनी जारी हुई है कि प्रत्याशी आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें, परंतु रोटरी क्लब के 'पेड स्वास्थ्य शिविर' के मामले में अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। प्रत्याशी पुत्र के एक प्राइवेट कॉलेज में हुए जनसंपर्क के मामले में भी यहां आचार संहिता के पहरेदार चुप ही हैं।

अलबत्ता प्रशासन ने पूरी सजगता के साथ आज फिर बैठक की और चेतावनी जारी की कि आचार संहिता का हर हाल में पालन कराया जाना चाहिए। आप ही पढ़ लीजिए आज जारी हुआ यह सरकारी प्रेसरिलीज:—

जिले में निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगण की उपस्थिति में संपन्न हुई बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने कहा कि राजनैतिक दल एवं जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशीगण आचार संहिता का पूरी तरह पालन करें। उनकी कोई भी गतिविधि ऐसी न हो जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने में बाधा उत्पन्न हो। इसके साथ ही बैठक में सभी प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों व आचार संहिता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित हुई बैठक में विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा हेतु प्रेक्षक आर.गोकुल, विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री वेदप्रकाश, विधानसभा क्षेत्र 25 शिवपुरी के लिए नियुक्त प्रेक्षक ए.एस.सलीम, विधानसभा क्षेत्र 26 पिछेार के लिए नियुक्त प्रेक्षक अथेम म्यूबा तथा विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस के लिए नियुक्त प्रेक्षक अरमिंदर सिंह सहित राजनैतिक दलों के प्रत्याशी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गजेन्द्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के ओमप्रकाश शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के हरवीर सिंह, फारवर्ड ब्लॉक के नरेन्द्र मोहन, निर्दलीय प्रत्याशी हजारी लाल कोटिया, विशाल सिंही लोधी, गुलाब वाई जाटव, फैयाज कुर्रेशी, करण सिंह लोधी, महेन्द्र सिंह यादव सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने प्रत्याशियों को आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के संबंध में बताया उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के चुनावी काफिले में केवल तीन वाहन शामिल हो सकेंगे। चुनावी प्रचार के लिये सक्षम अधिकारी से वाहनों की अनुमति लेनी होगी। सभी वाहनों का व्यय प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वाहनों का अनुमति पत्र वाहन के सामने वाले मुख्य शीशे पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाये। सम्पश्रि विरूपण निवारण अधिनियम की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवार शासकीय परिसम्पश्रियों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिये नहीं कर सकेंगे। साथ ही अशासकीय भवन/ परिसम्पश्रि आदि पर भी चुनावी प्रचार भवन मालिक की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा।