इस बार शासकीय वाहन चालकों को भी मिलेगा निर्वाचन मानदेय

शिवपुरी-विधानसभा निर्वाचन कार्य में संलग्न मतदान दलों के साथ-साथ इस बार वाहन चालकों को भी मानदेय दिया जावेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी विभाग द्वारा विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय वाहन चालकों को प्रतिदिन के मान से मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के वाहन चालक को 15 दिन का मानदेय 635 रूपयें, इसी प्रकार जिला निर्वाचन कार्यालय के वाहन चालक व उपजिला निर्वाचन अधिकारी के वाहन चालक को भी 635 रूपयें मानदेय दिया जावेगा। रिटर्निंग आफिसर के वाहन चालक को 7 दिवस का 315 रूपयें, प्राधिकृत अधिकारी मतपत्र के वाहन चालक को प्राधिकृत परिवहन अधिकारी, प्रत्येक जोनल अधिकारी तथा सैक्टर मजिस्ट्रेट के वाहन चालकों को 3 दिवस का 155 रूपयें मानदेय प्रदाय किया जावेगा।

यह मानदेय का भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा किया जावेगा, इसीलिए उपरोक्त शासकीय वाहनों के चालकों को निर्देश दिए गए है कि वे अपना एकाउंट नंबर जिला पंचायत के लेखाधिकारी श्री विजयवर्गीय को उपलब्ध करावें। इसके साथ ही मतदान कार्य हेतु संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों को ई-पैमेंट के माध्यम से मानदेय भुगतान किया जाना है। मतदान कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल आफिसर एवं उनके शासकीय वाहन चालक अपना बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, शाखा एवं आईएफएस कोड़ जिला पंचायत कार्यालय में पास बुक सहचित्र सहित 22 नवम्बर 2013 तक सत्यापित कर सकते है, 23 नवम्बर 2013 को अनुविभाग स्तर पर मतदान सामग्री वितरण स्थल पर बनाये गये काउन्टर पर भी उपरोक्त जानकारी पासबुक सहचित्र सहित सत्यापित की जा सकती है। जिससे ई-पेमेन्ट के माध्यम से राषि प्रदाय की जा सकेगी।

मतदान कर्मियों को भी मिलेगा मानदेय

निर्वाचन कार्य में संलग्न मतदान दल के सदस्य व मतगणना दल के सदस्यों को मानदेय प्रदान किया जावेगा। मतदान दल में पीठासीन अधिकारी व मतगणना पर्यवेक्षक 300 प्रतिदिन, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 को तथा मतगणना सहायक को 200 प्रतिदिन तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 125 रूपयें प्रतिदिन प्रदान किया जावेगा। सैक्टर आफिसर को भी 800 मानदेय प्रदान किया जावेगा। माइक्रो आब्जर्वर को इसके अतिरिक्त एक हजार रूपयें प्रदान किया जावेगा। सभी कर्मचारी जो मतदान कार्य में संलग्न है उन्हें 100 प्रति व्यक्ति भोजन व्यय के रूप में या उतनी राशि की भोजन सामग्री प्रदान की जावेगी। मतदान व मतगणना दिवस पर चुनाव ड्यूटी में लगाए गये मोबाइल पार्टीज, होम गार्डस, फोरेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल, एन.सी.सी., केन्द्रीय पुलिस बल के जवानों को भी भोजन व्यय पर 100 प्रतिव्यक्ति के मान से उपलब्ध कराया जावेगा।