नामांकन पत्र भरने हेतु रैली में केवल तीन वाहनों का उपयोग ही कर सकेगें अभ्यर्थी

शिवपुरी-कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी नामांकन पत्र भरने हेतु निकाली गई यात्रा या जूलूस में तीन से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेगा तथा रिटर्निग ऑफिसर के कक्ष में प्रस्तावक सहित चार समर्थकों ही ले जा सकेगा।

यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के.जैन ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए है। श्री जैन ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय किसी भी राजनैतिक दल/अभिकर्ता को अधिकतम तीन वाहन काफिले में ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

नामांकन भरते समय यह वाहन रिटर्निंग ऑसिफर के कार्यालय की परिधि से लगभग 100 मीटर दूर पर ही रोक के रखने होगें। इसी प्रकार रिटर्निग ऑफिसर के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ चार समर्थक ही ले जा सकेगा। उन्होने कहा कि नामांकन भरने के बाद से चुनाव प्रचार समाप्ति की अवधि तक आयोग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन संबंधित प्रत्याशी को प्रत्येक वाहन की अनुमति लिखित में लेना होगी तथा वाहन की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर को देना होगी।