शिवपुरी। राजनैतिक उद्देश्य के लिये धार्मिक संस्थाओं एवं पूजा स्थलों के उपयोग पर पाबंदी होगी। राजनैतिक प्रचार के लिये नवरात्रि स्थानों का उपयोग भी नहीं किया जायेगा। इसका उल्लंघन करने पर पाँच साल का कारावास हो सकता है।
इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.के.जैन द्वारा अधिकारियों को समझाईस दी गई एवं आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। किसी भी पूजा स्थल का राजनैतिक दल या उम्मीदवार के प्रचार के लिये उपयोग करने पर प्रतिबंध है। इन कामों में किसी भी धार्मिक संस्था की निधि का भी उपयोग नहीं किया जायेगा। इस तरह राजनैतिक गति या विचार के प्रचार के उपयोग पर पाँच वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
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