प्रत्याशी ने मनमर्जी से बदला जुलूस का मार्ग तो होगी कार्यवाही

शिवपुरी-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान राजनैतिक दल जुलूस की अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकाल सकेगें।
अपनी मर्जी से जुलूस के रूट में परिवर्तन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जावेगी।

जिलाधीश आर.के.जैन ने निर्देश दिए कि राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार के लिए निकाले जाने वाले जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी का यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय किस स्थान से प्रारंभ होगा और किस मार्ग से होकर जावेगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा,  आयोजकों को चाहिए कि वे कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रिय पुलिस स्टेशन को जुलूस के रूट की अग्रिम सूचना देकर जुलूस की अनुमति प्राप्त करें। अनुमति की एक प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी(रिटर्निंग आफिसर) को देना अनिवार्य होगा। आयोजक जुलूस को रूट के विपरीत, प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेगें, जुलूस का इंतजाम ऐसा किया जावे कि यातायात में कोई रूकावट उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सकें, यदि जुलूस लंबा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिए, जुलूस सड़क की बांयी तरफ रखा जाना चाहिए, ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजे लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो, उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अधिक नियंत्रण करना चाहिए, किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनकों सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए, राजनैतिक, अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस पर आने वाले व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जावेगा।