आचार संहिता के दोषी पाए गए माखनलाल, प्रशासन ने निर्माण कार्य रोका

शिवपुरी। भारत स्काउट एवं गाईड के भूमिपूजन में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जांच पूरी हो गई है। विधायक माखनलाल राठौर आचार संहिता के दोषी पाए गए हैं। प्रशासन ने निर्माण कार्य रोक दिया है। अब देखना यह है कि आयोग विधायक के खिलाफ क्या कदम उठाता है। सनद रहे यह मामला शिवपुरीसमाचार.कॉम ने प्रमुखता से उठाया था।

प्रशासन की ओर से जारी रिलीज में बताया गया है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन कर भारत स्काउट एवं गाईड प्रशिक्षण केन्द्र में पांच लाख रूपयें की राशि के निर्माण कार्य भूमिपूजन कराये जाने पर उक्त कार्य का निर्माण पर रोक ने लगा दी है।

कलेक्टर आर.के.जैन ने जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायक शिवपुरी की अनुशंसा पर स्वीकृत कार्य भारत स्काउट एवं गाईड प्रशिक्षण केन्द्र हेतु मोहनी सागर कॉलोनी गेट-2 के सामने शिवपुरी स्थित शासकीय भूमि पर स्टोरकक्ष मय लेट-बाथ निर्माण, चौकीदार कक्ष, पानी का टेंक क्षमता 4 हजार लीटर राशि 5 लाख को विधानसभा निर्वाचन हेतु लागू आदर्श आचरण संहिता का उल्लघंन कि शिकायत प्राप्त हुई उपरोक्त शिकायत जांच में सत्य पाई गई जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अवगत कराया गया है। अत: संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता की समाप्ति तक स्वीकृत कार्य प्रारंभ नहीं किया जावे।

इस निर्माण कार्य का भूमिपूजन भाजपा के विधायक माखनलाल राठौर ने यह जानते हुए कि आचार संहिता लागू हो गई है, किया था। इस जांच के बाद स्पष्ट हो गया है कि माखनलाल राठौर आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी हैं, प्रशासन ने निर्माण कार्य रोक दिया है परंतु अभी तक माखनलाल राठौर के खिलाफ कोई फैसला नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग भाजपा विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, करता भी है या....।

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