मीडिया के लिए आचार संहिता लागू, उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई

शिवपुरी-भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश संहिता पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है।

आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान टी.व्ही. तथा अन्य यंत्रों पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसके अव्हेलना करने पर सजा या जुर्माना दोनों दिए जा सकेगें।

आयोग की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टी.व्ही. चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले पैनल परिचर्चाओं वाद-विवाद तथा अन्य समाचारों और ताजा स्थिति पर आधारित कार्यक्रमों में अधिनियम की प्रावधानों की अव्हेलना की शिकायतें प्राप्त होती रही है। निर्वाचन आयोग ने पहले भी स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी किसी भी विषय को चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घण्टे की अवधि के दौरान टी.व्ही. आदि पर प्रदर्शन प्रतिबंधित है।

आयोग ने सभी प्रचार माध्यमो का ध्यान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन व उम्मीदवारों से संबंधित वस्तु परख जानकारियां दे। समाचार पत्रों से यह आशा नहीं की गई है कि वे अस्वस्थ्य चुनावी अभियान, किसी राजनैतिक दल उम्मीदवार के प्रति अतिश्योक्ति पूर्ण समाचार के प्रसारण में लिप्त हो।

चुनाव अभियान की रिपोर्टिग करते समय समाचार पत्रों को किसी उम्मीदवार द्वारा उठाये गये किसी सवाल की अनदेखी करते हुए उसके प्रतिद्धंदी पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्वाचन प्रावधानों के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए है कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारण करने से बचना चाहिए, जिनसे लोगों के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो।