विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण होगा लोक अदालत में

शिवपुरी-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार देश के सभी न्यायालयों में 23 नवम्बर 2013 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा एवं जिला शिवपुरी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील मुख्यालयों करैरा, पिछोर, कोलारस, पोहरी व खनियांधाना पर भी किया जावेगा।
उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, चैक बाउन्स प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, ग्राम न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा, यह बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.एस.तोमर ने चर्चा के दौरान कही। इस अवसर पर स्पेशलजज तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभाकांत शुक्ला व विधिक अधिकारी श्री ठाकुर उपस्थित थे।

उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त जिले में राजस्व प्रकरण, भू-अर्जन प्रकरण, नगरपालिका, नगरपंचायतों, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, सहकारिता, बैक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मोबाइल कंपनियों आदि तथा लोक सेवा गारंटी की नीतियों के अंतर्गत चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, भारत दूर संचार निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, आदिम जाति कल्याण विभाग, परिवहन विभाग आदि के प्रकरण आपसी समझौते एवं राजीनामें के आधार पर निराकृत किये जावेगें। ऐसे विवाद जिनके संबंध में कहीं किसी न्यायालय में मामला पेश नहीं है उनके समाधान का आवेदन भी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष न्यायालय में किये जाने पर उनके निराकरण भी किये जावेगें।

23 नवम्बर 2013 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में संबंधित उपभोक्ता द्वारा राशि की एक मुश्त भुगतान करने पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी। समस्त पक्षकारों को 23 नवम्बर 2013 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों में आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय में अपना आवेदन देकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते है।