रेप के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

शिवपुरी। न्यायधीश एएस तोमर ने अपने एक फैसले में एक बालात्कार के आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को रामनगर निवासी आरोपी पुरूषोत्तम पुत्र रामजी लाल धाकड़ ने एक नाबालिंग बालिका को घर के अंदर बुलाकर उसके साथ रेप कर दिया। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओ में प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायलय में पेश किया,जिस पर न्यायधीश एएस तोमर ने आरोपी को उचित सजा से दण्ंिडत किया है