अनाथ, असाहय, बेसहारा बच्चों की परवरिश करेगी सी.डब्लयू.सी.

शिवपुरी-बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 व नियम 2007 के तहत शासन द्वारा जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से ऐसे बच्चे जिनके माता, पिता या परिवारजन नहीं है, अनाथ, असहाय, परित्यक्त और बेसहारा हैं, उनका सहारा बनेगी सी.डब्ल्यू.सी.।

सी.डब्ल्यू.सी. के अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे बच्चों की परवरिस करना शासन का दायित्व है, यदि आपके आस-पास या गली मोहल्लों में ऐसे बच्चे देखने में आते है, जिनको देखरेख एवं संरक्षण व पुर्नवास की तुरंत आवश्यकता है, तो ऐस बच्चों को हम बालगृह व शिशुगृह एवं आश्रयगृह में रखकर उनके संपूर्ण विकास की नि:शुल्क व्यवस्था की जायेगी अथवा स्पौंसशिप योजना के तहत उनको फोस्टर केयर में निकटवर्ती परिवारजन को सौंपा जायेगा, जिसके लिये प्रति बच्चा एक हजार रूपयें प्रतिमाह का प्रावधान है, ये राशि अधिकतम तीन वर्ष तक दी जावेगी।

साथ ही कोई लापता गुमशुदा बालक या बालिका या बाल बंधुआ मजदूर और अनैति संबंधों से प्राप्त पड़ा बच्चा देखने में आता है, तो ऐसे बच्चों की तुरंत सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन नं. 1098 एवं 222014 पर सूचित करें अथवा सी.डब्ल्यू.सी. न्यायपीठ के समक्ष पेश करें, जिससे उचित कार्यवाही की जा सकें।