संचालक लोक सेवा गांरटी को नोटिस

शिवपुरी। जिलाधीश आर.के.जैन के निर्देश पर लोक सेवा गारंटी केन्द्र शिवपुरी के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
डिप्टी कलेक्टर मुकेश शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक सेवा केन्द्र शिवपुरी में निर्धारित समय से पूर्व ही आवेदन लेना बंद कर दिया जाता है तथा आवेदक को आपके द्वारा कच्ची रशीद दी जाती है एवं जब पक्की रशीद दी जाती है तब उस पर लोक सेवा केन्द्र में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होते है तथा लोक सेवा केन्द्र इंचार्ज अधिकतर लोक सेवा केन्द्र से अनुपस्थित रहते है। संचालक को निर्देशशित किया गया कि वह अपना उत्तर तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।